यदि आपने होम लोन लिया है, तो कई तरीके हैं जिनसे आप चुकौती पर कर कटौती का दावा(Claims) कर सकते हैं; आयकर (आईटी) अधिनियम की धारा 24 के तहत होम लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कर कटौती एक बहुत महत्वपूर्ण है।
होम लोन टैक्स लाभ धारा 24 के तहत कैसे काम करते हैं? [How Home Loan Tax Benefits work Under Section 24?] [In Hindi]
जबकि होम लोन किसी व्यक्ति के लिए संपत्ति खरीदना आसान बनाता है, देश में रियल एस्टेट की उच्च लागत के साथ-साथ ऋण ब्याज भी महंगा पड़ता है। इस प्रकार, लोगों को आवासीय संपत्ति(Residential Property) खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, आईटी अधिनियम 1961 में होम लोन चुकाने के दौरान उधारकर्ताओं(Borrowers) को कर कटौती(tax deduction) का दावा(claims) करने में मदद करने के लिए विभिन्न प्रावधान(Various provisions) हैं। जैसा कि ब्याज चुकौती राशि के एक बड़े हिस्से के लिए होता है, आईटी अधिनियम की धारा 24(Section 24) एक उधारकर्ता(Borrower) को उसी पर कर कटौती(Deduction) का दावा(Claims) करने में सक्षम बनाती है। आइए हम आयकर अधिनियम की धारा 24 पर विस्तृत नज़र डालते हैं। महिलाओं के लिए Home loan क्यों फायदेमंद है?
धारा 24 क्या है? [What is Section 24?] [In Hindi]
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 की Section 24 में ब्याज की राशि पर ध्यान दिया जाता है जो कि होम लोन के लिए एक व्यक्तिगत भुगतान(Personal payment) है। इसे "गृह संपत्ति से आय से कटौती(Deduction from income from house property)" के रूप में भी जाना जाता है। मूल रूप से, यह आपको अपने होम लोन की ब्याज राशि पर कर छूट का दावा करने की अनुमति देता है।
Section 24 के तहत अधिकतम कर कटौती की सीमा रुपये है। 1, 50,000 रु. और एक को कर कटौती के लिए आवेदन करने में सक्षम होने के लिए उस घर में विशेष रूप से रहने की ज़रूरत नहीं है। Home loans के प्रकार क्या हैं? हिंदी में
हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली आय को निम्नलिखित परिस्थितियों में कर कटौती के लिए माना जाता है।
- यदि आप एक घर किराए पर ले रहे हैं, तो किराए की राशि को आय माना जाता है।
- यदि आपके पास एक से अधिक घर हैं, तो सभी घरों का शुद्ध वार्षिक मूल्य(Net annual value) आय माना जाता है।
हालाँकि, यदि किसी व्यक्ति के पास केवल एक ही घर है और वह उसी में रह रहा है, तो उस संपत्ति से होने वाली आय को शून्य माना जाता है।
उदाहरण के लिए, यदि Pre-construction phase के दौरान आपके द्वारा दिया गया कुल ब्याज 5 लाख रुपये है, तो आप उस वर्ष से शुरू होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये की कटौती का दावा कर सकते हैं जिसमें निर्माण(Construction) पूरा हुआ है।
लेकिन धारा 24 के तहत अधिकतम ब्याज कटौती की सीमा 2 लाख रुपये ही रहेगी। Home Loan Balance Transfer क्या है?
याद करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु [Important point to remember]
जबकि धारा 24 के तहत कर छूट आपको कर भुगतान में महत्वपूर्ण राशि बचाने में मदद कर सकती है, कुछ शर्तें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए:
- संपत्ति निर्माण पूरा होने के बाद धारा 24 के तहत कर कटौती केवल उपलब्ध है या आपने पूरी तरह से निर्मित आवासीय संपत्ति(Manufactured residential property) खरीदी है
- निर्माण पूरा होने के बाद ही पूर्व-निर्माण ब्याज कटौती(Pre-construction interest deduction) उपलब्ध है
- Section 24 के तहत दावा(Claims) किए गए कर लाभ(tax benefit) को उलटा कर दिया जाएगा यदि आप संपत्ति को 5 साल के भीतर बेच देते हैं
- मकान किराया भत्ता (एचआरए) कर लाभ(tax benefits) भी उपलब्ध है, भले ही आपने संपत्ति की खरीद के लिए होम लोन लिया हो, लेकिन वर्तमान में किराए पर एक अलग आवास में रहते हैं
- Section 24 के अलावा, Section 80 C, Section 80 EE और Section 80 EEA के तहत होम लोन उधारकर्ताओं के लिए अन्य कटौती उपलब्ध है।
Post a Comment
Blogger FacebookYour Comment Will be Show after Approval , Thanks