नया पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें? [How to apply for new PAN card? in Hindi]
एक नए पैन कार्ड के लिए आवेदन तब करना चाहिए जब आवेदक भारतीय निवासी हो, और उसने स्थायी खाता संख्या-Permanent Account Number (पैन) के लिए कभी आवेदन नहीं किया हो या उसके पास पैन आवंटित न हो।फॉर्म 49 ए क्या है? [What is Form 49A? in Hindi]
फॉर्म 49 ए भारतीय नागरिक / भारतीय कंपनियों / भारत में शामिल इकाइयों / भारत में गठित अनिगमित संस्थाओं के मामले में स्थायी खाता संख्या(Permanent Account Number ) के आवंटन(Allotment) के लिए एक आवेदन पत्र है। पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए यहां क्लिक करें।नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने में क्या प्रक्रियाएँ शामिल हैं?
- Fill - ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें - फॉर्म 49 ए
- Payment - भुगतान ऑनलाइन करें
- Sign - प्रीफिल्ड एप्लिकेशन और एफिक्स फोटो और हस्ताक्षर डाउनलोड करें।
- Sent - स्वागत पत्र में दिए गए पते पर डाक या कूरियर द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन और Supporting documents को भेजें।
व्यक्तिगत दस्तावेजों(Personal documents) के मामले में पहचान के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज काम करेंगे, जिसमें प्रपत्र 49 ए का उपयोग करके नए पैन आवेदन के लिए नाबालिग शामिल हैं?
निम्नलिखित दस्तावेजों को पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है:
- निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- आवेदक का फोटो युक्त राशन कार्ड
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पहचान का प्रमाण पत्र
- संसद सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पहचान का प्रमाण पत्र
- विधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पहचान का प्रमाण पत्र
- मूल रूप से नगर पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित पहचान का प्रमाण पत्र
- शाखा का लाइसेंस
- UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड
- केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी किया गया फोटो पहचान पत्र
- आवेदक की तस्वीर वाला पेंशनर कार्ड
- केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड
- भूतपूर्व सैनिक अंशदायी हीथ योजना फोटो कार्ड
- शाखा से Letter Head पर मूल में बैंक प्रमाण पत्र
49A का उपयोग करके नए पैन आवेदन के लिए नाबालिगों सहित व्यक्तिगत आवेदकों के लिए पते के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज काम करेंगे?
निम्नलिखित दस्तावेजों को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है:
- निर्वाचक का फोटो पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- बैंक खाता विवरण
- क्रेडिट कार्ड का विवरण
- लैंडलाइन टेलीफोन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- मूल में नियोक्ता प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- डिपॉजिटरी अकाउंट स्टेटमेंट
- नवीनतम संपत्ति कर निर्धारण आदेश
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पते का प्रमाण पत्र
- संसद सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पते का प्रमाण पत्र
- विधान सभा के सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित मूल पते का प्रमाण पत्र
- नगर पार्षद द्वारा हस्ताक्षरित मूल में पते का प्रमाण पत्र
- पानी का बिल
- उपभोक्ता गैस कनेक्शन कार्ड या पुस्तक या पाइप गैस बिल
- जीवनसाथी का पासपोर्ट
- आवेदक का पता पोस्ट ऑफिस पासबुक
- सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
- UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड
- केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र
- संपत्ति पंजीकरण दस्तावेज़
व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में कौन से दस्तावेज काम करेंगे, जिसमें प्रपत्र 49 ए का उपयोग करके नए पैन आवेदन के लिए नाबालिग शामिल हैं?
निम्नलिखित दस्तावेजों को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है:
- जन्म प्रमाणपत्र
- पेंशन भुगतान आदेश
- मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी मैरिज सर्टिफिकेट
- मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र
- सरकार द्वारा जारी किया गया अधिवास प्रमाण पत्र
- शपथ-पत्र में जन्म की तारीख बताते हुए एक मजिस्ट्रेट के सामने शपथ ली गई
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- UIDAI द्वारा जारी आधार कार्ड
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