सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 10 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले सभी Registered Taxpayer या अधिसूचना संख्या 2/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 07 मार्च 2019 का लाभ उठाने का प्रावधान सीबीडीटी द्वारा 'विशेष श्रेणी के व्यक्तियों' के तहत किया गया है। एक विशेष प्रक्रिया सीबीडीटी द्वारा अधिसूचना संख्या के माध्यम से रखी गई है। 21/2019 - केंद्रीय कर ने 23 April 2019 को ऐसे व्यक्तियों को अपने कर रिटर्न दाखिल (Tax return filing) करने के लिए कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत किया है।
ऐसे निर्दिष्ट व्यक्तियों को फॉर्म जीएसटी सीएमपी -08 की मदद से अपने रिटर्न स्टेटमेंट को त्रैमासिक आधार पर (किसी भी वित्तीय वर्ष की तिमाही के बाद महीने की 18 तारीख को या उससे पहले) की आवश्यकता होती है। अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तीसरी तिमाही के लिए GST CMP 08 फॉर्म की देय तिथि 18 जनवरी 2021 है।

फॉर्म CMP-08 क्या है? [What is CMP-08? In GST] [In Hindi]

एक कंपोजिशन डीलर फॉर्म CMP-08 का उपयोग करेगा, जो किसी दिए गए तिमाही के लिए देय अपने स्वयं के कर निर्धारण का विवरण या सारांश घोषित करने के लिए एक विशेष Statement-in-challan है। यह कर का भुगतान करने के लिए चालान के रूप में भी काम करता है। कंपोजीशन डीलर एक डीलर होता है, जिसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए निर्धारित कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकृत किया गया होता है।
फॉर्म CMP-08 क्या है? [What is CMP-08? In GST]
फॉर्म CMP-08 के अलावा, एक कंपोजिशन डीलर को एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के अंत के बाद फॉर्म GSTR-4 के संशोधित प्रारूप के माध्यम से 30 अप्रैल तक अपना वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होगा। GSTR 4 क्या है? [What is GSTR 4? In GST]

किसे फॉर्म GST CMP-08 दाखिल करना है? [Who has to file Form GST CMP-08?] [In Hindi]

जिन करदाताओं ने या तो फॉर्म GST REG-01 के माध्यम से कर योग्य व्यक्ति के रूप में पंजीकृत किया है या जिन करदाताओं ने फॉर्म GST CMP-02 के माध्यम से Composition Levy का विकल्प चुना है, उन्हें फॉर्म GST CMP-08 दाखिल करने की आवश्यकता है।

मुझे फॉर्म GST CMP-08 दाखिल करने की आवश्यकता कब है? [When do I need to file Form GST CMP-08?]

फॉर्म GST CMP-08 को तिमाही आधार पर दाखिल किया जाना है। फॉर्म जीएसटी सीएमपी -08 दाखिल करने की नियत तारीख इस महीने की 18 वीं तिमाही है या अधिसूचना के माध्यम से सरकार द्वारा विस्तारित की गई है।

मैंने फॉर्म GST CMP-08 दायर किया है। क्या मैं इसे अब संशोधित कर सकता हूं? [I have filed Form GST CMP-08. Can i modify it now?]

एक बार दायर (Filled) किए गए फॉर्म GST CMP-08 को संशोधित नहीं किया जा सकता है। GSTR 3B क्या है? [What is GSTR 3B?]

नियत तिथि के भीतर सीएमपी -08 दाखिल न करने पर क्या दंड है? [What is the penalty for not filing CMP-08 within the due date?]

यदि करदाता नियत तारीख पर या उससे पहले अपनी रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह देरी (Late) के हर दिन के लिए प्रति दिन 200 रुपये का विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यानी सीजीएसटी के तहत प्रति दिन 100 रुपये और एसजीएसटी के तहत 100 रुपये प्रति दिन। IGST अधिनियम CGST और SGST अधिनियम के लिए देर से शुल्क के बराबर राशि निर्धारित करता है यानी देरी के 200 रुपये प्रति दिन।
करदाता के वास्तविक रिटर्न फाइलिंग की तारीख से शुरू होने की तारीख से लेट शुल्क शुल्क अधिकतम 5,000 रुपये के अधीन होगा।

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